दमोह।
विधानसभा क्षेत्र 55- दमोह की मतगणना 2 मई 2021 को प्रात: 8 बजे से शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज दमोह में होगी। इस कार्य में लगे सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण प्रात: 6 बजे अपने कर्त्तव्य पर उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। आयोग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण राठी ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पदाविहित किये है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राठी ने स्ट्रांग रूम के पीछे वाली बाऊंड्री गेट के पास प्रभारी तहसीलदार एवं कार्यपालिका मजिस्ट्रेट पटेरा श्री विकास अग्रवाल एवं नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हटा सुश्री नीलू बागरी को पदाविहित किया है। इसी प्रकार मुख्य बाऊंड्री गेट महाराजा पैलेस के सामने की तरफ नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तेन्दूखेड़ा श्री विकास चंद एवं नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दमोह सुश्री रंजना यादव तथा कालेज परिसर के प्रवेश द्वार पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हटा श्री अरविंद श्रीवास्तव को पदाविहित किया है तथा निर्देशित किया है कि संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि एक ही स्थान पर भीड़ एकत्रित न हो।
उन्होंने पदाविहित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दिये गये दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट निर्धारित तिथि एवं समय पर पॉलीटेक्निक कॉलेज दमोह के निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहेंगे और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश देंगे। अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतगणना अभिकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रवेश पत्र के आधार पर ही मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जायेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र के आधार पर ही मीडिया को प्रवेश दिया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र के मतगणना अभिकर्त्ता को दूसरे कक्ष की मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना अभिकर्त्ता जिस टेबिल के लिये नियुक्त किया गया है वह अन्य टेबिल पर नहीं जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल पर मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
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