दमोह :
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी आदेश 18 अप्रैल 2021 में आंशिक संशोधन किया है।
जिला मजिस्ट्र्रेट श्री राठी ने जारी आदेश में कहा है केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, को यह सलाह दी जाए कि वह 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विधुत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं। आईटी कम्पनियों, बीपीओ/मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य सम्पादित करेंगे।
उन्होंने कहा है 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं वे वर्क फ्राम होम करेंगे। आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।
इस दौरान सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा। परंतु विवाह समारोह 50 मेहमानों के साथ संपन्न किये जा सकेगे। जिसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट से लिया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। शेष प्रतिबंध यथावत रहेगे।
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