दमोह। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने पथरिया की पूर्व विधायक श्रीमती रामबाई सिंह परिहार और उनके समर्थकों को तीन-तीन महीने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2016 में रामबाई ने विधायक रहते हुए अपने समर्थकों के साथ एक बिजलीकर्मी के घर पहुंचकर हंगामा किया था। जबकि विधायक रामबाई का समर्थक चोरी की बिजली से चक्की चला रहा था। जिसकी शिकायत पर बिजली विभाग ने प्रकरण कायम किया था, जिससे आक्रोशित होकर विधायक और उनके समर्थकों ने बिजलीकर्मी के घर पहुंच कर गाली-गलौज की और धमकाया भी था। इससे बिजलीकर्मी ने आहत होकर कोतवाली में विधायक रामबाई और उनके समर्थक पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। इसी मामले में पुलिस ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चालान पेश किया, जिस पर बिजलीकर्मी की मां सहित अन्य के बयान दर्ज किए गए। विशेष अदालत में सुनवाई के बाद दोष सिद्ध पाते हुए विधायक रामबाई समेत पांच अन्य को तीन-तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।