दमोह। करीब 3 वर्ष पुराने शहर के बहुचर्चित अजय मुडा हत्याकांड के 13 आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महिमा कुशवाहा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन की कहानी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के बजरिया वार्ड में स्थित पुरानी चमड़ा फैक्ट्री के सामने रहने वाले अजय मुडा की हत्या 28 दिसंबर 2020 की रात्रि करीब 8:30 बजे की गई थी। पुरानी बुराई को लेकर कसाई मंडी निवासी आरोपी निजाम, नसीम उर्फ बब्बा, ताहिर, कासिम उर्फ लंबू, मटरू, समीम, राजा बाबू उर्फ भैया, मुन्तजिर, अनवर, कयूम, नसीम, रियाज एवं विजय के द्वारा अजय मुडा और सुजीत के ऊपर चाकू, तलवार, लाठी से हमला किया गया था। घटना में गंभीर रूप से घायल अजय मुडा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। द्वारका मुड़ा की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 147, 146, 149, 294, 329, 302, 506 के तहत मामला पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत साक्षो और दस्तावेजों के आधार पर निजाम सहित अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी आरोपी विजय को संदेह के आधार पर दोष मुक्त किया गया है।