दमोह। पीएम आवास योजना में रिश्वत मांगने वाले सचिव को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम डॉ आरती शुक्ला पांडे ने आवास योजना की किस्त भुगतान के नाम पर रिश्वत मांगने वाले तत्कालीन सचिव संदीप कुमार जैन को 4 वर्ष के कारावास एवं ₹5000 जुर्माने की सजा सुनाई है। बताया गया है कि 31 अगस्त 2017 को पथरिया जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सूखा निवासी प्रताप अहिरवार ने लोकायुक्त सागर में एक लिखित शिकायत देकर बताया था कि पंचायत सचिव संदीप कुमार जैन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुटीर की तीसरी किस्त ₹10000 डलवाने के लिए ₹5000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर लोकायुक्त सागर की टीम ने कार्रवाई करते हुए संदीप कुमार जैन को रंगे हाथों पकड़ा था।