दमोह। कोरोना काल के दौरान लॉक डाउन की प्रक्रिया के तहत 5 जून को हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा था कि संपूर्ण जिले की दुकाने प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खोली जाएंगी। साथ ही जिले की 58 मदिरा दुकानों और एक भांग की दुकान को भी प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खोलने के आदेश जारी हुए थे, परंतु कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने 8 जून को एक संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा है कि मदिरा की दुकाने प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुली जावेगी।