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दमोह :
राज्य शासन द्वारा प्राप्त निर्देश तथा जिला क्राइसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप की बैठक में दिये गये सुझाव के तारतम्य में जिला मजिस्ट्रेट श्री एस. कृष्ण चैतन्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। न्यायालय द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश तथा उसमें समय-समय पर जारी किये गये संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से विखण्डित किये गये हैं।
जारी उक्त आदेश का उल्लंघन/चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही भी की जावेगी।
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां (कन्टेन्मेन्ट एरिया को छोड़कर)
जारी आदेशानुसार जिले में समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों का आवागमन, उद्योगों के कच्चा माल/तैयार माल का आवागमन,अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल खुले रह सकेंगे। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें, पेट्रोल/डीजल पम्प/गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं, सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी, खाद/बीज/कृषि यंत्र की दुकानें, बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स, बैंक इन्श्योरेंस, NBFCs से जुडे संस्थानों के MPIs, Cooperative Credit Socities, कैश मैनेजमेंट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन, सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही, सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये संचालित की जायेंगी।
इसी प्रकार ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राईवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी। मोहल्लों/कॉलोनियों/ग्रामों में एकल दुकानें, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। परम्परागत रूप से Labour Market कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ चालू रहेगें। थोक सब्जियां/फल/फूल के बाजार पूर्व से नियत खुले स्थानों पर चलेंगे। एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टेंकर्स का आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों/कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे।

कर्मी/अधिकारी के आवागमन पर छूट रहेगी।
उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/मेड, कुक आदि का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। फायर, बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/डीजल/केरोसीन टेंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।
प्रतिबंधित गतिविधियां
इसी प्रकार सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान। परन्तु ऑनलाईन क्लासेस पर कोई रोक नहीं होगी। सभी सिनेमा घर, शापिंग माल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह एवं पार्क, सभी धार्मिक/पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें।
अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Public Health & Medical Education) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। परन्तु अंतिम संस्कार एवं विवाह समारोह में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवाॅश/सेनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगायें, इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
संपूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यु रहेगा। शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा। संपूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कर्फ्यु रहेगा। रूल ऑफ सिक्स- अनुमत गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
सशर्त प्रतिबंधित से मुक्त गतिविधियां (कन्टेन्मेंट एरिया को छोड़कर)
सशर्त प्रतिबंधित से मुक्त गतिविधियां (कन्टेन्मेंट एरिया को छोड़कर) अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेन्टर की दुकानें तथा अन्य प्रयोजनों की दुकानें भी खुल सकेंगीं। जिनकी सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। जिला मुख्यालय दमोह में दुकान खुलने का दिन/समय का निर्धारण किया गया है । जिले के शेष नगरीय क्षेत्रों में संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुकाने खुलने का दिन एवं समय निर्धारित करेंगें। समस्त प्रकार के निर्माण कार्य कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुये किये जा सकेंगे।
समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय कुल कैपिसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति से खुल सकेंगें। समस्त लॉजिंग/होटल/रिसोर्ट केवल आंगुतकों (गेस्ट) के लिये खुल सकेंगे किन्तु लॉज/होटल/रिसोर्ट के रेस्टोरेन्ट में बैठने की केपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे।
इसके अतिरिक्त निम्न निर्देश पूर्ववत् प्रभावी रहेंगें
ऐसे समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान (पी.डी.एस. दुकानों सहित) जिनको खोलने की अनुमति है, वहॉ पर सोशल डिस्टेंस बनाये रखने एवं आगंतुकों की दूरी न्यूनतम एक मीटर बनाये रखने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक/दुकानदार का होगा। इस हेतु प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के सामने 2-2 गज की दूरी पर गोले बनायेंगे ताकि सामाजिक दूरी को बनाया जा सके। इस हेतु वालंटियर की व्यवस्था भी दुकानदार द्वारा की जावेगी। प्रत्येक दुकान में हाथ धुलाई की पूर्ण व्यवस्था, सेनेटाईजर की व्यवस्थाएं की जावेंगी। “नो मास्क नो सर्विस“ अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान का विक्रय नहीं किया जायेगा। स्वयं दुकानदार भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगें। किसी भी प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा अगर इन नियमों का पालन नहीं कराया जावेगा तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसमें संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं, वह फीवर क्लीनिक में अपना इलाज कराएगा एवं वह इस दौरान किस-किस के संपर्क में आया है, इसकी सूचना भी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षा हेतु उपस्थित रहना सुनिश्चित करेगा। इस दौरान स्वयं को भ्वउम फनंतंदजपदम में रखेगा अर्थात अन्य किसी के संपर्क में नहीं आएगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह शासकीय अमले को चिकित्सीय जांच में सहयोग प्रदान करे। चिकित्सीय अमले द्वारा Home Quarantine में अथवा शासकीय भवन में स्थित कोरेन्टाईन सेन्टर में रहने का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/परिवार को उसका पालन अनिवार्य होगा। किसी के भी द्वारा जानबूझकर किसी प्रकार के संक्रमण फैलाये जाने पर तत्काल रोक लगाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आवश्यक रूप से मास्क पहनेगा। परन्तु व्यवसायिक संस्थानों, बैंक, बाजारों की दुकानों जैसे ज्वैलरी शॅाप, शोरूम अन्य वित्तीय संस्थान तथा सराफा दुकानें, जनरल स्टोर आदि में प्रवेश करते समय मास्क उतारना होगा तथा प्रतिष्ठान के अन्दर पुनः मास्क लगाना होगा।
होमक्वारंटाईन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाये जाने पर उसके विरूद्ध अन्य प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 के तहत कार्यवाही की जायेगी। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह तथा भ्रामक जानकारी फैलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। अपंजीकृत डॉक्टर/झोलाछाप डॉक्टर/झाड़फूक करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार से भ्रामक जानकारी फैलाने, अनुचित दवाईयां या वस्तु इस प्रकार के संक्रमण के नाम पर देने पर रोक लगाई गई है।
होटल, लॉज, धर्मशालाओं, हॉस्टल के मालिकों/प्रबंधकों को उनके ठहरने वाले यात्रियों/ मुसाफिरों की संपूर्ण जानकारी नाम, पता, मोबाईल नंबर, आई.डी. एवं आगंतुकों की जर्नी हिस्टी रखनी होगी और उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के व्यक्ति या कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की संभावना के मामलों में तत्काल इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना आवश्यक होगी। M.P. Public Health Act 1949 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। किन्ही अपरिहार्य कारणों से कहीं कोई विशेष अनुमति जारी करने/किसी भी प्रकार की अनुमति निरस्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट सक्षम होगें।
यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जनसामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसको जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक दमोह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण दमोह, जिला परिवहन अधिकारी दमोह, जिला आपूर्ति अधिकारी दमोह, जिला शिक्षा अधिकारी दमोह को आदेशित किया गया है कि वह उक्तादेश का प्रचार-प्रसार विभागीय संसाधनों से कराना सुनिश्चित करें तथा जनसंपर्क अधिकारी जिले से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निःशुल्क प्रमुखता से आदेश का प्रकाशन/प्रसार कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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