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दमोह :
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील है। इस दौरान दमोह जिले की राजस्व सीमा में शादी/विवाह तथा समस्त प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंधित है। इस संबंध में यदि कोई अनुमति जारी की गई है, तो वह भी निरस्त की जा चुकी है ।
अनुविभागीय अधिकारी हटा श्रीमती भव्या त्रिपाठी द्वारा निरंतर लोगो से कोरोना कर्फ्यू, का पालन किए जाने की समझाइश दी जा रही है तथा प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अमले को भी सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। अनुभाग हटा अंतर्गत ग्राम रसीलपुर में कोरोना कर्फ्यू, धारा 144 सीआरपीसी अंतर्गत प्रसारित आदेश का उल्लंघन कर विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संसूचना प्राप्त होने पर प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर आयोजक पर कार्यवाही की। विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित 09 व्यक्तियों पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत पुलिस थाना हटा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है । इसके साथ ही विना मास्त लगाए दस व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति 100 रुपये जुर्माना तथा दुकानदारो द्वारा उल्लंघन किए जाने पर 04 दुकानों पर 1000 रूपये के मान से कुल 4 हजार रूपये जुर्माना बसूलने की कार्यवाही की गई है ।

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