दमोह :
राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया है।
जारी आदेशानुसार दमोह जिले की राजस्व सीमा में 17 मई 2021 के प्रात: 6 बजे तक “कोरोना कर्फ्यु” प्रभावी रहेगा। “कोरोना कर्फ्यु” के दौरान दमोह जिले के राजस्व सीमा में शादी, विवाह तथा समस्त प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। इस संबंध में यदि कोई अनुमति जारी की गई है तो उन्हें निरस्त किया गया है। यह आदेश 08 मई 2021 से प्रभावशील होगा तथा पूर्व में जारी आदेशों से लगाये प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
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