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दमोह.न्यायालय आर एस बघेल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दमोह की अदालत ने आरोपी राज सोनी पिता बलराम सोनी उम्र 20 निवासी गड़ाकोटा सागर व शैलेंद्र पिता दिलीप रैकवार उम्र 21 मोतीनगर सागर को धारा 394 आईपीसी में 07 वर्ष, 25 बी आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष और 2500-2500 रू के जुर्माना का फैसला सुनाया है। मामले में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशचंद पटेल के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजय रावत एवं श्रीमती सविता बजाज के द्वारा की गई। घटना का संक्षिप्‍त विवरण यह है कि फरियादी ईश्‍वर पटैल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि 01 दिसंबर 22 के दोपहर करीब 3.00 बजे राय चौराहा यूनियन बैंक से तीन लाख रूपये निकाले और अपने दामाद डॉक्टर रामप्रकाश पटैल के निवास विजयनगर जा रहा था कि करीब 3.30 बजे जैसे ही मैं पवन जैन के घर के सामने विजयनगर पहुंचा, तभी पीछे से सफेद रंग की अपाचे मोटर साईकिल के चालक ने मेरी मोटर साईकिल के आगे उसने अपनी मोटर साईकिल अड़ा दी। जिस पर तीन लोग सवार थे। उनमें से पीछे वाले व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि कहां जा रहे हो तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब के यहां जा रहा हूँ। इतने में बीच में एक लड़के ने मेरा चश्मा खींच लिया तथा पीछे वाले लड़के ने मेरी आंखों में मिर्ची का पाउडर मार दिया तथा मेरी मोटर साईकिल पर टंगा रूपयों का बैग झपटा मारकर भागने लगे। जिन्हें मौके पर उपस्थित करन सहगल और नीरज चौरसिया पटवारी द्वारा पकड़ लिया था और पुलिस के सुपुर्द किया। घटना आनंद नेमा और करन सहगल ने देखी थी। आरोपियों ने अपना नाम राज सोनी एवं दूसरे ने शैलेन्‍द्र रैकवार होना बताया था एवं पैसे लेकर भागने वाले व्‍यक्ति का नाम वासु अहिरवार, निवासी सागर होना बताया था। अभियोजन की ओर से कुल 16 साक्षीगण के कथन
माननीय न्यायालय के समक्ष कराये गए, अभियोजन तर्कों एवं उपलब्‍ध साक्ष्‍य से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण को दण्डित किया गया।

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