दमोह। करीब 12 वर्ष पूर्व दमोह जिले की नगर पंचायत तेंदूखेड़ा में हुए एक भ्रष्टाचार के मामले में दमोह जिला न्यायालय ने तत्कालीन अध्यक्ष और सीएमओ पांडे को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया है कि वर्ष 2010 में तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती वर्षा केवट और तत्कालीन सीएमओ पांडे द्वारा नगर पंचायत के लिए एक ऑटोरिक्शा और जनरेटर की खरीददारी की गई थी, जिसमें नगर पंचायत एक प्रोपराइटर को करीब 11 लाख रुपए का भुगतान किया था। मामले की शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल को की गई, मामले की जांच के बाद अध्यक्ष श्रीमती वर्षा केवट और सीएमओ पांडे एवं प्रोपराइटर तथा एक अन्य पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया गया। जहां मामले की संपूर्ण सुनवाई के बाद न्यायालय ने तत्कालीन अध्यक्ष और तत्कालीन सीएमओ को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय ने अध्यक्ष और सीएमओ समेत प्रोपराइटर को जेल भेज दिया है, जबकि एक अन्य अपराधी को जमानत पर रिहा किया गया है।