दमोह। उपभोक्ता फोरम ने नागरिकों द्वारा जमा की गई राशि को निर्धारित समयावधि मैं ब्याज सहित राशि ना देने के 45 मामलों में अनावेदक सहारा इंडिया की सेवा में कमी मानते हुए अनुबंध के अनुसार अदायगी दिनांक तक का ब्याज वाद व्यय एवं सेवा में कमी में भी राशि देने के आदेश दिए हैं। प्रकरणों में आवेदकों की ओर से पैरवी किशोरी लाल ताम्रकार एडवोकेट द्वारा की गई। आदेश के मुताबिक रतनबाई सोनी ने 8 लाख , सीमा सोनी ने 56 हजार , राम गोपाल पटेल में 99 हजार, नीलम जैन ने 72 हजार ,हेमेंद्र सोनी ने 27 हजार ,भागीरथ जोशी ने 23 हजार , मदन सोनी ने 44 हजार , सुनीता रैकवार ने 40 हजार, कनीजा बी ने 4 लाख, सुनील पटेल ने 53 हजार, देवेंद्र जैन ने 90 हजार, श्याम बिहारी खरे ने 23 हजार ,तुलसा राज ने 9 हजार ,हेमंत हजारी ने 9 हजार, रामवती उपाध्याय ने 50 हजार, अशोक विश्वकर्मा शिक्षक ने 50 हजार, अजय सोनी ने 55 हजार रुपये अनावेदक सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में निर्धारित समय अवधि के लिए जमा किए थे। जमा कर्ताओं ने जब परिपक्वता दिनांक होने पर अपनी जमा राशि ब्याज सहित देने की मांग की तो अनावेदक ने जमा राशि ब्याज सहित देने से मना कर दिया था। जिससे पीड़ित होकर जमा कर्ताओं ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में मामले प्रस्तुत किए थे। फोरम अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव ने सदस्य योमेश अग्रवाल से सहमत होकर सभी मामलों में जमा राशि अनुबंध के अनुसार 2 माह के भीतर 7% वार्षिक ब्याज, सेवा में कमी में 2 हजार व वाद व्यय 2 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।