दमोह। लंबे समय से दमोह के उपभोक्ताओं की मेहनत की कमाई को कुंडली मारकर बैठे सहारा इंडिया बैंक को दमोह उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया में नागरिकों द्वारा जमा की गई राशि को निर्धारित समयावधि में व्याज सहित ना देने के मामलों में सेवा में कमी मानते हुए ब्याज सहित राशि देने के आदेश पारित किए हैं। प्रकरण में फरियादियों की ओर से किशोरी लाल ताम्रकार एडवोकेट द्वारा पैरवी की गई । आदेश के मुताबिक आम चोपरा निवासी कृष्ण कुमार यादव ने डेढ़ लाख रुपए , सागर नाका निवासी कंचन पटेल ने 50 हजार रुपये , गीता गुप्ता निवासी सिविल वार्ड 9 ने 20 हजार , लोको निवासी नंदनी पनके ने 19 हजार , बसंत श्रीवास्तव जबलपुर नाका निवासी ने 50 हज़ार , ममता श्रीवास्तव ने 65 हजार, जबेरा तहसील निवासी रामवती उपाध्याय ने डेढ़ लाख रुपए मागंज वार्ड निवासी कौशल्या पटेल ने 60 हज़ार मागंज वार्ड निवासी नीता पटेल ने साठ हजार रुपए अनावेदक सहारा इंडिया एवं उनके एजेंट के कहने पर विभिन्न योजनाओं में निर्धारित समय अवधि के लिए एकमुश्त राशि जमा की थी । पीड़ितों ने जब अपनी जमा राशि निर्धारित समय अवधि के पश्चात ब्याज सहित अनावेदक सहारा इंडिया से मांग की थी तो अनावेदक ने जमा राशि ब्याज सहित देने से इंकार कर दिया तब पीड़ितों ने उपभोक्ता फोरम में अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले प्रस्तुत किए थे फोरम अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव ने सदस्य उमेश अग्रवाल से सहमत होकर अना वेदक सहारा इंडिया की सेवा में कमी मानते हुए जमा राशि को परिपक्वता राशि ब्याज सहित देने के आदेश पारित किए हैं । फोरम ने सेवा में कमी व मानसिक पीड़ा में 2 हजार तथा वाद व्यय 2 हजार रुपये भी देना निर्धारित किया है ।