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दो शिक्षक एवं एक सहायक ग्रेड-3 को कारण बताओ नोटिस जारी
दमोह:
निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक सिंह ठाकुर ने दो शिक्षकों एवं सहायक ग्रेड-3 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने कारण बताओ नोटिस का उत्तर नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यालय प्रमुख के अभिमत सहित प्रस्तुत करने निर्देशित किया है। समय अवधि में नोटिस का उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में संबंधितों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी तथा क्यों न मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील 1966 के तहत दण्डित किये जाने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।
जारी आदेशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2021 के कार्यालय आदेश के तहत शासकीय प्राथमिक शाला बड़ागांव के प्राथमिक शिक्षक श्री कमलेश सिंह लोधी, शासकीय प्राथमिक शाला मलवारा के प्राथमिक ‍शिक्षक श्री उमाशंकर कुशवाहा एवं शासकीय महाविद्यालय तेन्दूखेड़ा के सहायक ग्रेड-3 श्री चेतन सिंह राजपूत को मतदान दल गठन में समायोजित कर मतदान अधिकारी क्रमांक 02, मतदान अधिकारी क्रमांक 03 के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नियत तिथि, स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु संबंधित प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये गये। उक्त कृत मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 7 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुये कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता को प्रकट करता है, जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
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