दमोह : 24 अप्रैल 2023
सेवा सहकारी समिति फतेहपुर द्वारा संचालित गेहूं खरीदी केन्द्र स्थान फतेहपुर उपमंडी की जांच तहसीलदार बटियागढ, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हटा, तेन्दूखेडा एवं बटियागढ़ द्वारा संयुक्त रूप से की गई। खरीदी केन्द्र पर कृषकों से शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक (51.200 किलोग्राम प्रतिबोरी) तौल कराये जाने तथा कृषको से 14 रूपये प्रति क्विंटल के मान से अवैध राशि की वसूली किये के आरोप में समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति फतेहपुर कन्हैया लाल चौबे को पद से निलंबित तथा खरीदी केन्द्र प्रभारी खिलाड़ी पटेल (विक्रेता) को पद से पृथक करने के आदेश कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा जारी किये गये। निर्देशित किया कि संबंधित से राशि 87,733 रूपये की वसूली की जाये।
जिला आपूर्ति अधिकारी दमोह ने बताया कि म.प्र. सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन दमोह से अनुबंधित आर.बी. एसोसियेट कंपनी के द्वारा अग्रवाल वेयर हाउस दमोह में नियुक्त सर्वेयर रोहित राजपूत को अवैध रूप से समिति प्रबंधक एवं खरीदी प्रभारी से संपर्क कर अमानक गेहॅूं को मानक करने के एवज में राशि की मांग की गई। फलस्वरूप कलेक्टर दमोह द्वारा तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की गई एवं जिला प्रबंधक म.प्र. सिविल सप्लाईज कार्पो दमोह एवं सुपरवाईजर आर.बी. एसोसियेट कंपनी को भविष्य के लिये सचेत किया गया कि सर्वेयरों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की जाती हैं तो जिला प्रबंधक म.प्र. सिविल सप्लाईज कार्पो दमोह एवं सुपरवाईजर आर.बी. एसोसियेट कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।