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दमोह। ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति को आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। एक हफ्ते में आरक्षण नोटिफिकेशन जारी करने को भी कहा है। साथी ही अगले हफ्ते में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन भी जारी करने के आदेश हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस फैसले को सत्य की जीत बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बधाई दी है।

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