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दमोह। मध्यप्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। वहीं दूसरी ओर ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए शिवराज सरकार ने 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर कर लिया गया है। सरकार ने इसमें ट्रिपल टेस्ट की निकायवार तैयार रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर आरक्षण देने के लिए दावा पेश किया है। यह भी बताया है कि पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 15 दिनों में कैसे पूर्ण होगी। इस मामले पर सुनवाई अब 17 मई अर्थात मंगलवार को होगी। लेकिन जहां सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार की संशोधन याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो जाने के बाद चुनाव पर संकट के बादल फिर से मडराने लगे हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव ना हो, इसलिए वह हरहाल में ओबीसी को आरक्षण के दायरे में रखना चाहती है। इसलिए सरकार का यह आखिरी दांव खेला गया है।

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