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दमोह : 24 मार्च 2022
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जिले में अवमानक खाद्य पदार्थ सिंघार पाक स्वीट्स (लूज) एवं बंसल रिफाइंड सोयाबीन तेल का विक्रय करने का दोष सिद्ध होने से अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी नाथूराम गौड़ ने विभिन्न संस्थाओं पर 75 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवार द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण पंजीबद्ध होने पर अनावेदक मनोज अग्रवाल आत्मज स्व. श्री परषोत्तम अग्रवाल प्रो. गणेश लड्डू भंडार पुराना थाना दमोह के विरूद्ध 45 हजार रूपये के अर्थदंड की शास्ति अधिरोपित की है।
इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण पंजीबद्ध होने पर अनावेदक अर्पित जैन आत्मज जय कुमार जैन निवासी बस स्टेण्ड ग्राम नोहटा तहसील जबेरा के विरूद्ध 30 हजार रूपये के अर्थदंड की शास्ति अधिरोपित की है।
अधिरोपित शास्ति की राशि चालान द्वारा शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ 04 लोक स्वास्थ 104 शुल्क एवं दंड आदि 05 खाद्य एवं औषधिक नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत की जाये।
उन्होंने क्रय की गई सामग्री को अपील अवधि पश्चात विनष्टिकरण किये जाने हेतु आदेशित किया है, अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाये। नियत अवधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।
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