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दमोह। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से हुई मौत पर ₹50000 मुआवजा राशि दिए जाने की घोषणा की है। इसमें यह बात उल्लेखनीय है कि डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से मौत लिखा होना जरूरी नहीं है। दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली टीम करेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने सभी कलेक्टरों को आदेश दिए हैं। दूसरी ओर दमोह जिले में रविवार को भी चार कोरोना के नए मरीज मिलने के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 12 हो गई है। फिलहाल कोरोना के सभी मरीज हटा में काम करने वाली ओएनजीसी कंपनी के कर्मचारी बताए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय के कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया है।

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